प्रसिद्ध शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद 25 जून तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पटना सिविल कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
शनिवार (20 जून) को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने मामले की समीक्षा करते हुए खान सर को पहले से मिली अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में किसी प्रकार की दबावपूर्ण या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जाए।
तीन स्टाफ सदस्यों को भी मिली राहत
इस मामले में खान सर के साथ जुड़े तीन अन्य कर्मचारियों को भी अदालत से राहत मिली है। पुलिस जिन लोगों की तलाश कर रही थी, उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
अदालत के इस फैसले से खान सर के साथ-साथ उनके सहयोगियों को भी बड़ी राहत मिली है और फिलहाल कानूनी कार्रवाई का खतरा टल गया है।
वकील ने सुनवाई के बाद क्या कहा?
सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा केस डायरी अदालत में जमा कर दी गई है। अब अदालत उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का अध्ययन करेगी, जिसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को लगातार राहत मिल रही है और फिलहाल गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही जिन तीन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी, उन्हें भी अदालत से संरक्षण प्राप्त हुआ है।
23 जून तक होगा केस डायरी का अध्ययन
वकील के अनुसार अदालत 23 जून तक केस डायरी का अध्ययन कर सकती है। इसके बाद 25 जून को निर्धारित अगली सुनवाई में मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
25 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को राहत मिली हुई है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सभी की नजर 25 जून को होने वाली सुनवाई पर है, जहां अदालत केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे का रुख तय कर सकती है।
इस बीच कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अगली सुनवाई तक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।














