कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी। इस मामले में CJP की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर जमानत दी गई है।
इससे पहले रत्ना सिंह ने बताया था कि अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना है। तीनों को शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
ध्रुव राठी को भी देर रात किया गया रिहा
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिया था। हालांकि, उन्हें शनिवार देर रात रिहा कर दिया गया। एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
पुलिस के एक सूत्र ने कहा, ‘‘अगर वह (राठी) निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.’’
गुरुग्राम स्थित आवास से हिरासत में लिए गए थे ध्रुव राठी
ध्रुव राठी को शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बीच यह कार्रवाई हुई। सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग स्थानों से 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी थी, ताकि प्रदर्शनकारी SIR से संबंधित कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन न कर सकें। CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले हुई इन हिरासतों और बाद में मिली राहत ने इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है।













