UP Free Ration Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इस महीने फ्री राशन वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खाद्य विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए तय समयसीमा के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की योजना बनाई है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जरूरतमंद परिवार की रसोई खाली न रहे और उन्हें समय पर मुफ्त खाद्यान्न मिल सके।
इस पहल से खास तौर पर मजदूर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो इस समय कड़ी धूप और गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। सरकार ने इस महीने से राशन वितरण को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई 2026 के लिए जिले में 24 अप्रैल से 08 मई 2026 तक निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा।
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगी दुकानें
जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार सभी उचित दर दुकानों पर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम राशन निःशुल्क मिलेगा।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ का भी मिलेगा लाभ
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा जारी रहेगी, जिससे लाभार्थी देश के किसी भी जिले या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से राशन ले सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 08 मई निर्धारित की गई है। अंतिम दिन ऐसे उपभोक्ता जो आधार प्रमाणीकरण से राशन नहीं ले पाएंगे, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
सत्यवीर सिंह ने सभी राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर दुकान खोलें, पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें और तय मात्रा में 100 प्रतिशत मुफ्त राशन वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी लाभार्थी को राशन मिलने में दिक्कत होती है या निर्धारित मात्रा नहीं मिलती है, तो वह संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या शिकायत प्रकोष्ठ के मोबाइल नंबर 7938564608 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
KYC न कराने पर कट सकती है यूनिट
जिला पूर्ति अधिकारी ने कार्डधारकों से अपील की है कि जिनकी यूनिट का केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, अन्यथा उनकी यूनिट निरस्त की जा सकती है। इसके साथ ही जिन परिवारों में विवाह या मृत्यु के कारण नाम में बदलाव की जरूरत है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर इसे अपडेट कराएं। यह पूरी व्यवस्था पारदर्शिता और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक समय पर राशन पहुंच सके।













